खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लगा 2 साल का बैन

खेसारी लाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लगा 2 साल का बैन

हाईकोर्ट ने 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' नाम की कंपनी के साथ हुए करार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव दो साल तक 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ नाम की कंपनी के साथ हुए करार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव दो साल तक ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बीते दिनों एक मामला आया था जिसमें खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के बीच विवाद था। इस विवाद पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला खेसारी लाल यादव के खिलाफ सुनाया है। अब खेसारी लाल यादव को 2 साल तक एक ही म्यूजिक कंपनी के लिए गाने गा सकते हैं, किसी दूसरी म्यूजिक कंपनी के लिए गाना नहीं गा सकते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया कि खेसारी लाल यादव 30 सितंबर, 2025 तक किसी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गा पाएंगे। उन्हें सिर्फ ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ के लिए गाना होगा।

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खेसारी लाल यादव और ‘ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन’ कंपनी के बीच 27 मई, 2021 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के लिए 30 महीनों ने 200 सॉन्ग गाने थे। इन 200 सॉन्ग के एवज में म्यूजिक कंपनी से खेसारी को 5 करोड़ रुपए मिलने थे।

सिंगर खेसारी ने इन 30 महीनों में कंपनी के साथ मात्र 89 गाने गाए और उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के बाद कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो दूसरी कंपनियों के लिए भी गाना गाने लगे। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाते हुए ग्लोबल म्यूजिक कंपनी, खेसरी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चली गई।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी और न्यायमूर्ति मनमोहन ने खेसारी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनपर दूसरी कंपनियों के लिए गाना गाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी तरफ भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर साजिश करने का आरोप लगाया है। कंपनी पर आरोप लगाते हुए खेसारी ने कहा कि चूंकि वो अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी ने उनके खिलाफ साजिश की है।