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नूंह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को जमानत मिल गई है। उसे फरीदाबाद से 15 अगस्त की शाम को गिरफ्तार किया गया था। बिट्टू बजरंगी आरोप है कि उसने नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट किए थे।
यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बिट्टू बजरंगी को सीआईए तावड़ू ने फरीदाबाद स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद नूंह जिला कोर्ट में उसे पेश किया गया था। 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद एडीजे कोर्ट ने आज बिट्टू बजरंगी को जमानत दे दी।
बजरंग दल के सदस्य रहे बिट्टू बजरंगी को सीआईए तावडू ने गिरफ्तार किया था। नूंह के थाना सदर में विभिन्न धाराओं के तहत बिट्टू बजरंगी पर मामला दर्ज किया गया था। एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर बिट्टू बजरंगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उस पर धारा 148, 149, 332, 353, 186, 395, 397, 506, 25, 54, 59 लगाई गई थी।
अबतक इस मामले में 60 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिसमें 49 दंगों और 11 साइबर एफआईआर हैं। इसके अलावा नूंह हिंसा में 306 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इनमें से 305 लोगों की गिरफ्तारी दंगों और एक गिरफ्तारी साइबर मामले में हुई है।
जब बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने खुद को बजरंग दल कार्यकर्ता बताने वाले बिट्टू के साथ कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया था। वीएचपी ने कहा था कि बिट्टू का बजरंग दल के साथ कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसने जो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, विश्व हिंदू परिषद भी उसे गलत मानती है।