तेजस्वी यादव को 'गुजराती ठग' वाले बयान को लेकर गुजरात की अदालत ने भेजा समन

तेजस्वी यादव को ‘गुजराती ठग’ वाले बयान को लेकर गुजरात की अदालत ने भेजा समन

गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने सोमवार को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। यह समन आपराधिक मानहानि से जुड़े केस में है।

गुजरात की अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने सोमवार को बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को समन जारी किया। यह समन मानहानि से जुड़े एक केस से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के खिलाफ ये समन उस बयान के खिलाफ दर्ज हुआ है, जिसमें तेजस्वी ने ‘गुजराती के ठग होने’ की बात कही थी।

तेजस्वी यादव ने 21 मार्च 2023 में मीडिया से बात करते हुए कहा था, ”दो ठग हैं न। जो ठग हैं। ठगी को अनुमति जो है आज के, देश के हालात में देखा जाए तो सिर्फ़ गुजराती ही ठग हो सकते हैं और उनके ठग को माफ़ किया जाएगा।”

तेजस्वी यादव ने कहा था, ”एलआईसी, बैंक का पैसे दे दो। ये पैसा लेकर वो लोग भाग जाएगा तो कौन ज़िम्मेदार होगा। या ये भाजपाई भाग जाएं तो क्या होगा। आप लोग तो जान ही रहे हैं कितने लोग हैं इनके दोस्त, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पर इनका तोता तो पिंजरा से बाहर नहीं निकलता है।”

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एडिशनल मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट डी.जे. परमार ने 22 सितंबर को तेजस्वी को पेश होने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव पर आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत केस दर्ज किया गया है। ये केस 69 साल के सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरेश मेहता की शिकायत पर दर्ज हुआ है।

हरेश मेहता ने अपनी शिकायत में कहा कि तेजस्वी के सार्वजनिक बयान गुजरातियों का अपमान हुआ है। जैसा कि इसी साल गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को भी आपराधिक मानहानि केस में दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी और सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल की सांसदी फिर से बहाल की गई थी।