मोदी की डिग्री मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर किए गए ...

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से दायर किए गए आपराधिक मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि मुकदमे पर रोक लगाने की केजरीवाल की याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट 29 अगस्त को सूचीबद्ध तिथि पर मामले पर फैसला करेगा।

केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह के खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मानहानि केस किया था। वहीं, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि केस पर रोक की मांग की थी। आरटीआई एक्ट के तहत पीएम मोदी की डिग्री को लेकर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद कथित तौर पर दोनों नेताओं ने गुजरात यूनिवर्सिटी पर कुछ टिप्पणियां की थीं।

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी ने कहा कि वे याचिका पर नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं क्योंकि मामला गुजरात हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है और 29 अगस्त को सुनवाई होनी है। बेंच ने कहा कि गुजरात यूनिवर्सिटी और केजरीवाल अपनी शिकायतें हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने मानहानि केस में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया जो गलत है।

दूसरी तरफ, यूनिवर्सिटी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने तथ्यों को छिपाया। गुजरात हाई कोर्ट ने 11 अगस्त को केजरीवाल और संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने आपराधिक मानहानि की सुनवाई पर अंतरिम रोक की मांग की थी। इससे पहले गुजरात की मेट्रोपोलिटन अदालत ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को अपने कथित अपमानजक बयानों को लेकर तलब किया था। इस मामले की सुनवाई 31 अगस्त को होनी है।

आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने 7 अगस्त को अंतरिम रोक लगाने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद वे हाई कोर्ट गए थे। सेशन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर अब 16 सितंबर को सुनवाई होगी। केवल केजरीवाल ने सर्वोच्च अदालत में हाई कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

पटेल की ओर से दी गई शिकायत के मुताबिक दोनों नेताओं ने मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी को निशाने पर रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और ट्विटर पर अपमानजनक बातें कहीं। शिकायत में कहा गया कि केजरीवाल और संजय सिंह के बयानों से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। पटेल ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके बयान व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए दिए गए थे।