चारा घोटाला मामले कोर्ट ने सुनाया 52 को सजा, 35 आरोपी बरी

लालू यादव की जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई

चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबत फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है...

चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुसीबत फिर से बढ़ती हुई दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने उनकी जमानत के खिलाफ अर्जी दाखिल की है, जिसे मंजूर कर लिया गया है। शीर्ष अदालत 25 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगी।

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी याचिका में चुनौती देते हुए लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है। अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आने वाले दिनों में लालू को फिर जेल जाना पड़ सकता है।

आरजेडी सुप्रीमो को पिछले साल अप्रैल में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 30 अप्रैल 2022 को उन्हें जेल से रिहा किया गया था। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में वे करीब तीन साल जेल में रहे। सीबीआई ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शीर्ष अदालत अब इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।

लालू यादव पर आरोप है कि सत्ता में रहते हुए डोरंडा एवं अन्य कोषागार से करोड़ों रुपये की निकासी की गई। इन रुपयों को निकालकर पशुओं के चारे और अन्य खर्च का फर्जी ब्योरा दिखाया गया था। लालू यादव पर चारा घोटाले से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। इनमें से पांच मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है।

उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला के चलते राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव को जेल जाना पड़ा था। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों से पिछले साल अप्रैल में जमानत दे दी गई। जमानत पर रिहा होने के बाद लालू का दिसंबर में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था।